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अब हर रविवार को जिले के सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

नरसिंहपुर/ नरसिंहपुर केसरी- नोवल कोरोना वायरस कोविड- 19 बीमारी के बचाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों का दृष्टिगत रखते हुये जिले की कानून व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, जिसकी कंडिका 3 रविवार कर्फ्यू में जिले के समस्त पेट्रोल पंप बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया था।
उक्त कंडिका से रविवार के दिन जिले के समस्त पेट्रोल पंप बंद रखे जाना विलेपित किया जाता है। अत: अब रविवार के दिन जिले के समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।