वक्फ संपत्ति किशनपुरा को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज
होशंगाबाद/नरसिंहपुर केसरी- वक्फ कब्रस्तान मौज़ा किशनपुरा तहसील व ज़िला होशंगाबाद की भूमि खसरा न- 148 रकबा 0॰227 हेकटेयर मे वक्फ अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन कर उक्त कब्रस्तान पर भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने से वक्फ का नुकसान हुआ। इस संबंध मे मंत्री आरिफ़ अकील साहब को बार-बार शिकायत प्राप्त हो रही थी। मंत्री श्री अकील द्वारा होशंगाबाद ज़िले के दौरे के दौरान दिनाक 30-12-2019 को वक्फ़िया संपातियों का जाइज़ा लिया गया। जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य विधि विपरीत, नियम विरूद्ध एवम अधिकार से बाहर जाकर किया गया है। इस संबंध मे मंत्री श्री अकील के आदेश एवं वक्फ बोर्ड प्रशासक श्री निसार अहमद के निर्देशानुसार श्री मरगूब मुहम्मद खान कार्यवाहक मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा थाना देहात होशंगाबाद मे वक्फ भूमि पर नियम विरूद्ध भवन निर्माण की अनुमति देने वाले शफी उद्दीन सैयद तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, तत्कालीन विशेष कर्तवयस्थ अधिकारी वक्फ बोर्ड श्री युनूस अज़ीम तथा मुहम्मद आसिफ पिता मुहम्मद हनीफ के विरूद्ध भा द स 1860 की धारा 408 एवम 34 के अंतर्गत एफ़आईआर क्रमाक 0610 दर्ज किया गया है।