विपत्तिग्रस्त महिलाओं को मिलेगा कौशल उन्नयन के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण
नरसिंहपुर, 07 जुलाई 2019. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से उनके कौशल उन्नयन के लिए उन्हें विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। विपत्तिग्रस्त महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथैरेपी, आया, ब्यूटीशियन, कुकिंग, बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, डीएड/ बीएड आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा।
इस योजना में पात्र महिलायें अपने आवेदन नरसिंहपुर में लाल महल के पीछे सरस्वती स्कूल के सामने स्थित जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकती हैं। विभागीय बेवसाईट पर ऑनलाइन आवेदन भी जमा कराये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उक्त कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
विपत्तिग्रस्त महिलाओं में बलात्कार से पीड़ित, एसिड पीड़ित, जेल से रिहा, परित्यकता, तलाकशुदा, विधवा, अनाथ महिलायें, दहेज व अग्नि पीड़ित महिलायें, बाल विवाह पीड़ित या सजायाफ्ता महिलायें, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलायें इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य महिला वर्ग की उम्र 45 वर्ष से कम और विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति- जनजाति या पिछड़ा वर्ग की 50 वर्ष तक की आयु की महिलायें आवेदन कर सकती हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। कम पढ़ी- लिखी या अनपढ़ महिलाओं के लिए उनकी योग्यताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह जानकारी सहायक संचालक महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर ने दी है।